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गलती से भी मत खींचना अब ट्रेन की चेन

गलती से भी मत खींचना अब ट्रेन की चेन

गलती से भी मत खींचना अब ट्रेन की चेन

 

ट्रेन रोकने का एक मिनट का चार्ज 8 हज़ार रुपए और 5 मिनट का 40 हज़ार पांच सौ… भरना पड़ेगा !!!

 

चेन पुलिंग पर डिटेंशन चार्ज वसूलेगा रेलवे

रेलवे ने बिना गंभीर कारण के चेन पुलिंग करने पर 500 रुपये जुर्माने के अलावा ट्रेन के ठहराव का खर्च भी वसूलने का नया नियम लागू किया है।

 

अब ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग करना यात्रियों को महंगा पड़ेगा। रेलवे ने बिना गंभीर वजह के चेन पुलिंग करने वालों से जुर्माना वसूलने का नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत जुर्माने की राशि तो पहले से 500 रुपये थी, लेकिन अब इसके साथ ट्रेन के ठहराव का खर्च भी जोड़ा जाएगा।

 

यह खर्च अब एक मिनट के लिए 8,000 रुपये के हिसाब से लिया जाएगा। इससे अगर ट्रेन 5 मिनट भी रुकी तो यात्री को 40,500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इस नए नियम का मकसद चेन पुलिंग को रोकना और ट्रेन समय पर चलाना है, क्योंकि इससे न केवल ट्रेन की गति रुकती है, बल्कि रेलवे को भी भारी नुकसान होता है।

 

अगर ट्रेन 10 मिनट रुकी, तो यह जुर्माना बढ़कर 80,500 रुपये तक जा सकता है।

 

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि चेन पुलिंग से ट्रेन को दोबारा शुरू करने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है और कभी-कभी यह समय 10 मिनट तक भी बढ़ सकता है। इस कारण से न सिर्फ ट्रेनें देर से चलती हैं, बल्कि रेलवे को आर्थिक नुकसान भी होता है।

 

रेलवे ने यह भी कहा है कि चेन पुलिंग के दौरान कई बार यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगते हैं। अब नई व्यवस्था के तहत, चेन पुलिंग के दौरान उतरने या चढ़ने की कोशिश करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे यात्रियों से अनुरोध कर रहा है कि यदि चेन पुलिंग होती है, तो कोई भी यात्री ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करे।

 

किन कारणों से चेन पुलिंग पर जुर्माना नहीं लगेगा?

 

हालांकि, रेलवे ने यह भी साफ किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में चेन पुलिंग पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। अगर यात्री की जान को खतरा हो, जैसे वह गिरने की स्थिति में हो और दुर्घटना से बचने के लिए चेन पुलिंग की जाए, तो इस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

 

इसके अलावा, अगर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ट्रेन से छूट जाए, तो यह साबित होने पर चेन पुलिंग की जा सकती है, लेकिन केवल अगर यह साबित हो कि उस व्यक्ति का ट्रेन में चढ़ना जरूरी था।

 

रेल्वे अधिकारियों ने बताया सख्ती के साथ इस नियम को लागू कर दिया गया है।

Charan Singh

बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालय (BHU) से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा कर चुके हैं। राजनीति, समाज और जन सामान्य से जुड़े विषयों में रुचि रखते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर व्यंग और जनसामान्य से जुड़े मुद्दों पर फीचर स्टोरी लिखना विशेष तौर पर पसंद करते हैं। News मीडिया में बतौर Editor जुड़े हुए हैं। यहां राजनीति, शिक्षा और क्राइम स्टोरी कवर करते हैं।

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